

डीजीपी मुख्यालय का बड़ा आदेश: लंबित ट्रांसफर मामलों पर सख्त रुख, कार्यमुक्ति में देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर राज्यभर के सभी जोन, रेंज, कमिश्नरेट और जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लंबित ट्रांसफर आदेशों पर अब किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यालय से जारी आदेश संख्या सीजी-II-चार-स्थानांतरण (कार्यमुक्ति-निर्देश)/2025/4515 दिनांक 11 अक्टूबर 2025 में डीजीपी कार्यालय ने कहा है कि सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को 10 दिन के भीतर कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
मुख्यालय ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिस्थानी (Replacement) की प्रतीक्षा किए बिना ही स्थानांतरित कर्मियों को कार्यमुक्त किया जाए।
डीजीपी कार्यालय ने चेतावनी दी है कि कार्यमुक्ति में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे मामलों में पुलिस रेगुलेशन 523 लागू किया जाएगा।
डीजीपी ने कहा कि यह कदम विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने और न्यायालय में होने वाली फजीहत से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल के महीनों में कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनमें कार्यमुक्ति में देरी के कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी जोन, रेंज और कमिश्नरेट से अनुपालन रिपोर्ट लौटती डाक से तत्काल भेजी जाए, ताकि मुख्यालय यह सुनिश्चित कर सके कि सभी आदेशों पर समय से कार्रवाई हुई है।
डीजीपी ने कहा कि “समयबद्ध कार्यवाही से पुलिस विभाग की साख बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्यालय ने यह आदेश 26 अगस्त, 10 सितंबर, 25 सितंबर और 10 अक्टूबर 2025 को जारी हुए पिछले निर्देशों के संदर्भ में जारी किया है।
साथ ही यह भी दोहराया गया कि ट्रांसफर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, न कि विवेकाधीन निर्णय, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
डीजीपी मुख्यालय का यह कदम पुलिस विभाग में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा सुधारात्मक प्रयास माना जा रहा है।
अब यह देखना होगा कि जिलों और कमिश्नरेट स्तर पर इस आदेश का पालन कितनी तेजी से होता है।
✍️ रिपोर्टर: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
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